उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली सारा अब्दुल्ला की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रशासन को दो मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने ममाले पर सुनवाई की।
नेशनल कांफ्रेस के नेता उमर की बहन सारा ने याचिका दाखिल करके अपने भाई की रिहाई की मांग की है। याचिका को सुनवाई के लिए दो न्यायाधीशों वाली नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इस नई पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी भी हैं। इससे पहले बुधवार को न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौडर बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे। इससे पहले सारा पायलट की याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, एमएम शांतनगौडर और संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई थी।