बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़कर हो सकती है 4 लाख Featured

नई दिल्ली,ऐसा लग रहा है कि सरकार पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट में आम आदमी को काफी कुछ राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस बार सरकार घर खरीदारों के लिए टैक्स में ज्यादा छूट देने का ऐलान कर सकती है। सरकार होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार किया है।

ब्याज पर बढ़ेगी छूट
इस पर जो प्रस्ताव आए हैं, अगर उन पर सहमति बनी तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत अभी ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 3 से 4 लाख रुपये तक करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान ब्याज पर छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

प्रिंसिपल अमाउंट पर भी बढ़ेगी छूट!
सूत्रों के मुताबिक, होम लोन के प्रिंसिपल पर भी छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। होम लोन के प्रिंसिपल पर अलग से छूट देने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। सेक्शन 80 सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर छूट मिलती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार चाहती है कि होम लोन पर छूट इस तरह से मिले कि सरकार पर ज्यादा बोझ न पड़े। साथ ही आम कस्टमर्स की जेब में अच्छा-खासा पैसा चला जाए। इसके लिए अनेक तरह के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

इंडस्ट्री और इकनॉमिस्ट्स ने इस संबंध में जिस तरह के प्रस्ताव दिए हैं, उसमें उन्होंने होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट बढ़ाने पर जोर दिया है। उनका मानना है कि इससे लोग ज्यादा होम लोन लेंगे। ऐसा होने पर रियल ऐस्टेट में खरीदारी बढ़ेगी। ज्यादा मकान बिकेंगे, मार्केट में मनी फ्लो भी बढ़ेगा। साथ ही सरकार यह भी कह सकेगी कि उसने लोगों को आवास देने का वादा पूरा करने के लिए इस तरह की छूट दी है। सरकार ने 2024 तक सबको अपना घर देने का वादा किया है। हालांकि अब सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस लक्ष्य को वक्त से पहले पा लिया जाएगा।

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