ईश्वर दुबे
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Bhilai
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के बारे में 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने यहा भी कहा कि ऐसे उम्मीदवारों के बारे में स्थानीय अखबारों में भी जानकारी दें।
राजनीति में बढ़ते अपराधिकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें। सियासी दलों को वेबसाइट पर यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवार को चुनने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यहा भी कहा कि ऐसे उम्मीदवारों के बारे में विस्तृत जानकारी सोशल मीडिया और अखबारों में दें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक दल आदेश का पालन करने में विफल रहने पर अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में अगर राजनीतिक दल न्यायालय की व्यवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाए।