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व्यापमं घोटाले में कोर्ट का फैसला, भर्ती परीक्षा में स्कोरर की मदद लेने वाले परीक्षार्थी को 7 साल की सजा

भोपाल । सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा-2012 में स्कोरर की मदद से परीक्षा पास करने वाले आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 7 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा दी है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ऋषिराज सिंह सिसौदिया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सीबीआई ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में 9 जुलाई 2015 को धर्मेन्द्र रावत के खिलाफ दर्ज किया था। मामले में जांच एजेंसी ने धर्मेन्द्र रावत को गिरफ्तार किया था।
अगस्त में दायर किया आरोप पत्र
सीबीआई ने 23 अगस्त 2017 को धर्मेन्द्र के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि धर्मेन्द्र ने अज्ञात स्कोरर की मदद से उसने परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह पुलिस विभाग में ज्वाइन कर लिया। एजेंसी के तथ्य, सबूतों को कोर्ट ने सही मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई। उसे जेल भेज दिया गया।

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