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स्लाटर हाउस बंद करने का आदेश Featured

भोपाल . एनजीटी ने मंगलवार को राज्य शासन और नगर निगम को जिंसी स्थित स्लाटर हाउस को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी प्रिंसिपल बैंच के न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह राठौर ने आदमपुर छावनी में नए स्लाटर हाउस का कंस्ट्रक्शन रोकने और नए सिरे से जमीन आवंटन करने की बात पर सख्त नाराजगी जताई थी। न्यायाधीश ने कहा कि हमें यह भरोसा हो गया है कि जब तक मौजूदा स्लाटर हाउस बंद नहीं होगा, तब तक नया स्लाटर हाउस बनाने को लेकर अफसर गंभीर नहीं होंगे।
एनजीटी ने तत्काल जिंसी स्थित स्लाटर हाउस बंद करने का आदेश दिया है। हम इस पर राज्य शासन के वरिष्ठ अफसरों से चर्चा कर अगला निर्णय लेंगे। - बी विजय दत्ता, आयुक्त, नगर निगम
एडीएम बोले- नई जगह तलाश रहे हैं,  नगर निगम की ओर से कहा गया - आदमपुर छावनी में निर्माण जारी है
सुनवाई में एडीएम सतीश कुमार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने आदमपुर छावनी में स्लाटर हाउस निर्माण पर आपत्ति ली है। हम नई जमीन तलाश रहे हैं। इसके विपरीत नगर निगम के अधिवक्ता ने कमिश्नर की मौजूदगी में कहा कि आदमपुर छावनी में स्लाटर हाउस का निर्माण जारी है और 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
हर सुनवाई में अलग-अलग कारण, भोपाल की जनता को राहत दिलाने के लिए इस स्लाटर हाउस को बंद करना जरूरी
न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह राठौर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें भरोसा हो गया है कि अब 31 दिसंबर तक नया स्लाटर हाउस बन कर तैयार नहीं होगा।। 2015 से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। हर सुनवाई पर अलग-अलग कारण बताए जाते हैं। एेसे में भोपाल की जनता को प्रदूषण से राहत दिलाने और हमारे पुराने आदेश का पालन कराने के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि जिंसी स्थित स्लाटर हाउस को बंद कर दिया जाए।

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