ईश्वर दुबे
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Bhilai
विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है ऐसे में हमें स्थिति पर पैनी नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। होली से पहले साप्ताहिक संक्रमण दर कुछ स्थानों पर 1 फीसदी से ऊपर थी,जिसमें होली के बाद गिरावट दर्ज की गई लेकिन अब फिर से संक्रमण दर बढ़ने लगी है।
नयी दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद तमाम सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया। कुछ राज्य सरकारों ने तो महामारी एक्ट को भी वापस ले लिया। इसके अलावा मास्क वैकल्पिक बना दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मास्क न लगाने पर चालान तो नहीं कटेगा लेकिन सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाने की विशेषज्ञों ने हिदायत दी है।
दिल्ली में साप्ताहिक संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आलम ऐसा था कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण दर एक फीसदी से भी नीचे आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इज़ाफ़ा देखा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है ऐसे में हमें स्थिति पर पैनी नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। होली से पहले साप्ताहिक संक्रमण दर कुछ स्थानों पर 1 फीसदी से ऊपर थी,जिसमें होली के बाद गिरावट दर्ज की गई लेकिन अब फिर से संक्रमण दर बढ़ने लगी है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि साउथ दिल्ली में होली से पहले साप्ताहिक संक्रमण दर एक फ़ीसदी से ऊपर थी जो होली के बाद गिरकर 0.87 फ़ीसदी पर पहुंच गई थी, जो वापस एक फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।
अधिकारियों का मानना है कि कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हालांकि उन्होंने माना की प्रतिबंध हटने की वजह से मामलों में कुछ इजाफा जरूर हुआ है लेकिन इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। आपको बता दें कि 31 मार्च को कोरोना के 113 मामले दर्ज किए गए जबकि एक अप्रैल को 100 से ज्यादा मामले आए थे। वहीं एक अप्रैल को कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 483 थी।
मामलों में गिरावट के बाद लिया गया फैसला
कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कि मास्क नहीं लगाने पर लोगों का चलान नहीं काटा जाएगा। हालांकि सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण जब पीक पर था तब मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपए का चलान काटा जाता था लेकिन मामले संभलने के बाद चलान की राशि में कटौती की गई थी और इसे 2000 से कम करके 500 रुपए निर्धारित किया गया था।