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आचार संहिता / गाड़ियों में खड़े होकर सभा की तो प्रत्याशी के खिलाफ होगी कार्रवाई Featured

  • दो पहिया में एक लगेगा और चार पहिया वाहनों में बिना अनुमति झंडे नहीं लगेंगे 
  • शासकीय संपत्ति पर पोस्टर, बैनर तो मिलेगा नोटिस, निजी पर अनुमति जरूरी

दुर्ग. किसी एक जगह पर वाहन खड़े कर लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार करने पर वाहन और साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा। प्रत्याशियों को घूमते वाहनों में लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार करना होगा। कलेक्टर ने चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने कहा। 

निर्देश जारी : अफसर देंगे एरिया रिपोर्ट, शिकायत सेल का किया गया गठन

  1.  

    कलेक्टर उमेश अग्रवाल और एसपी संजीव शुक्ला ने संयुक्त बैठक में कहा कि सेक्टर अधिकारी और क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को इलाके की पूरी जानकारी होना चाहिए। दोनों अफसर संयुक्त रूप से भ्रमण कर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट दें। क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के साथ चुनाव के दौरान आचार संहिता के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया।

     

  2.  

    कलेक्टर ने कहा कि निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार करने संपत्ति मालिक की अनुमति जरूरी है। शासकीय भवन पर संपत्ति विरूपण होने पर संबंधित विभाग को नोटिस दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को सभा, रैली, वाहन आदि के लिए निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना जरूरी है। आयोग के निर्देश पर दोपहिया वाहन में एक झंडा लगाया जा सकता है। चार पहिया वाहन में बिना अनुमति के झंडे नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण करने शिकायत सेल का गठन किया गया है। 

     

  3. 11 नवंबर को ईवीएम की होगी कमीशनिंग 

     

    मतदान के 5 दिन पहले बीएलओ के माध्यम से क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। मतदान केन्द्रों में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए मतदाता सूची ब्रेल लिपि में देने की व्यवस्था करने कहा। कलेक्टर ने बताया उम्मीदवार तय होने के बाद आगामी 11 नवम्बर को ईवीएम, वीवीपेट की कमीशनिंग की जाएगी। 

     

  4. राजनीतिक दलों को बूथ 200 मीटर दूर रहेगा 

     

    कलेक्टर ने कहा, सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्र से 2 सौ मीटर की दूरी का चिन्हांकन अभी से कर लें। राजनैतिक दलों का बूथ 2 सौ मीटर से बाहर होना चाहिए। बूथ में एक टेबल, दो कुर्सी और छतरी होना चाहिए। मतदान के दिन 100 मीटर एरिया में मतदाता के अलावा दूसरे व्यक्ति नहीं रहेंगे। 

     

  5. इधर, निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित 

     

    विधानसभा चुनाव के लिए 2018 के तहत कलेक्टोरेट परिसर स्थित शासकीय अभिभाषक कक्ष में निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 0788-2323655 है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अरूण वर्मा को बनाया गया है। वर्मा का मोबाइल नंबर 8085652929 है। 


    सेक्टर और पुलिस के अफसर संकट मोचक 
    पुलिस अधीक्षक डाॅ. संजीव शुक्ला ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में सेक्टर और पुलिस अधिकारियों को संकट मोचक की तरह काम करना है। अधिकारी सतर्क होकर काम करें। नामांकन तिथि के पहले थाना प्रभारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर लें। उन्होंने बताया कि जिले में 854 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। संयुक्त भ्रमण में के दौरान अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हांकित करें। मतदान केन्द्र में बाउंड्रीवाल नहीं होने पर बेरिकेडिंग कराने प्रस्ताव देने कहा गया। 


    शहर के 15 स्थानों पर लगेगी चेक पाइंट 
    रैली सभा, वाहन की अनुमति देने डिप्टी कलेक्टर हेमलता चंदेल को अधिकृत किया गया है। अनुमति प्राप्त वाहनों में ओरिजनल अनुमति पत्रक चस्पा होना जरूरी है। एसपी ने बताया िक पुलिस ने 15 स्थानों पर चेकिंग पाइंट बनाया है। मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार के लिए दूसरे प्रांतों या क्षेत्रों से आए बाहरी लोगों को शहर छोड़ना होगा। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को शत प्रतिशत मतदान करने पोस्टल बैलेट के आवेदन अभी से करने के निर्देश दिए। बैठक में सी विजिल एप के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। 

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