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अवैध रूप से आईएसआई मार्क लगाकर बेचा जा रहा था बोतल बंद पानी

  • भारतीय मानक ब्यूराे की टीम ने राजधानी की जरोदा गांव स्थित फैक्ट्री पर मारा छापा
  • भारी मात्रा में एक लीटर का बोतल बंद पानी जब्त, कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर. राजधानी में अवैध रूप से आईएसआई मार्क लगाकर निर्मल ब्रांड के नाम से बोतल बंद पानी बेचने का खुलासा हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार शाम जरोदा गांव में छापा मारकर भारी मात्रा में बोतल बंद पानी बरामद किया। ब्यूरो की ओर से आईएसअाई मार्क के दुरुपयोग में कंपनी मालिक दीपक वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

 दरअसल, भारतीय मानक ब्यूरो की रायपुर शाखा कार्यालय को सूचना मिली कि तर्रा के ग्राम जरोदा स्थित जेडी प्रोडक्ट में बिना बीएमआई वैध लाइसेंस के निर्मल जल ब्रांड का उपयोग कर अवैध रूप से पैक्ड बोतल पेयजल बनाया जा रहा है। जिसकी सप्लाई अलग-अलग जगह होती है। साथ ही आईएसआई मार्क का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। 

 इस पर रायपुर ब्यूरो के प्रमुख और वैज्ञानिक वी. गोपीनाथ की ओर से एक टीम गठित कर वैज्ञानिक कौशलेंद्र कुमार की अगुवाई में वैज्ञानिक अनंत सरावगी और क्लर्क स्मिथ कुमार को छापेमारी की कार्रवाई के लिए जरोदा गांव भेजा गया। विधानसभा थाना पुलिस के साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में एक लीटर की बोतल बंद पानी बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया। 

 फैक्ट्री में पानी को बोतल में भरने के लिए पूरा प्लांट लगा रखा गया था। जिसका संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था। ब्यूरो की ओर से बताया गया कि कंपनी के मालिक दीपक वर्मा के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो के अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 वैज्ञानिक वी. गोपीनाथ ने बताया कि दोष साबित होने पर कम से कम 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या एक साल की जेल या दोनों हो सकती है। वहीं जब्त किए गए माल का 10 गुना जुर्माना अर्थदंड के रूप में दिया जा सकता है।

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