Print this page

हाई कोर्ट ने कहा थानों में बढ़ाई जाए सीसीटीवी कैमरे की क्षमता Featured

रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की क्षमता बढ़ाने के निर्देश राज्य शासन को दिए है। भाटापारा के सतीश सलूजा ने खुद की गिरफ्तारी में मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका को ट्रायल कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई और बताया कि कोर्ट को आवेदन देने के बाद भी गिरफ्तारी के दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मामले में कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया है और कहा कि पुलिस थानों में 5 दिन से अधिक की सीसीटीवी फुटेज के स्टोरेज की सुविधा नहीं है। इसलिए फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। मामले में मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। ज्ञातव्य हो कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके 11 दिन बाद जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने बीते दिन मामले की सुनवाई के बाद राज्य शासन को राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

Rate this item
(0 votes)
newscreation

Latest from newscreation