अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून का रूप ले लेगा।
आइये जानते हैं नए एंटी टेरर लॉ की खास बातें-
1- आतंक विरोधी कानून में अब तक सिर्फ यह प्रावधान था कि वह किसी समूह को प्रतिबंधित कर सकता था, लेकिन किसी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं। उसके बाद, कुछ ऐसे न्यायिक फैसले आए जिनमें प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों को सजा दिलाना एजेंसी के लिए काफी कठिन साबित हो रहा था। इस संशोधन के बाद अब किसी को व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया जा सकेगा।संशोधित कानून के तहत संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा।
2- आतंककी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है।
3- आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा।
4- आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी जांच कर सकेगा।
5- आतंकवादी गतिविधि पर संपत्ति जब्त करने से पहले एनआईए को अपने महानिदेशक से मंजूरी लेनी होगी।