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आतंकवाद रोकनें के लिए एंटी टेररिस्ट एक्ट राज्य सभा में कानून के रूप में पारित हुआ, आइये जानते हैं इसकी खासियतें

एंटी टेरर बिल (यूएपीए) लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी शुक्रवार को पास करा लिया गया। विपक्ष की तरफ से इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग पर वोटिंग कराई गई, लेकिन वह गिर गया। जिसके बाद नया एंटी टेरर बिल वोटिंग के बाद राज्यसभा से पास हुआ।Read

अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून का रूप ले लेगा।

आइये जानते हैं नए एंटी टेरर लॉ की खास बातें-

1- आतंक विरोधी कानून में अब तक सिर्फ यह प्रावधान था कि वह किसी समूह को प्रतिबंधित कर सकता था, लेकिन किसी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं। उसके बाद, कुछ ऐसे न्यायिक फैसले आए जिनमें प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों को सजा दिलाना एजेंसी के लिए काफी कठिन साबित हो रहा था। इस संशोधन के बाद अब किसी को व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया जा सकेगा।संशोधित कानून के तहत संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा।

2- आतंककी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है।

3- आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा।

4- आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी जांच कर सकेगा।

5- आतंकवादी गतिविधि पर संपत्ति जब्त करने से पहले एनआईए को अपने महानिदेशक से मंजूरी लेनी होगी।

 

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Last modified on Friday, 02 August 2019 15:19

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