संसद ने बुधवार को मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया. इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके साथ ही हिट एंड रन के शिकार लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि में इजाफा किया गया है.
इस बिल के तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार ‘गोल्डन ऑवर’ में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की योजना बनाएगी. सड़क हादसे में घातक चोट लगने के बाद शुरुआती एक घंटे को गोल्डन ऑवर कहा जाता है. इस दौरान सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति के बचने की उम्मीद ज्यादा होती है.
Madhya Pradesh: 4 dead and 10 injured after a car collided with a bus in Niwali area of Barwani. Injured have been shifted to hospital. pic.twitter.com/TYdWkPt6mD
— ANI (@ANI) August 4, 2019
वहीं, हिट और रन में मौत होने पर अब पीड़ित के परिजनों को दो लाख रुपए मिलेंगे. पहले यह राशि 25 हजार रुपए थी. साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को अब 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा. पहले 12,500 रुपए मिलता था. अब केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए भी एक योजना बनाएगी.
यहाँ क्लिक कर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें
नीचे दिए स्टार्स पर हमारी खबर को रेटिंग दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें.
खबरों के साथ बनें रहे और ये भी पढ़े :