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रायपुर महिला से धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे भाजपा नेता प्रकाश बजाज की मुश्किलें बढती दिखा रहीं हैं. प्रकाश बजाज की जमानत याचिका को आज कार्ट नें ख़ारिज कर दिया है. सेशन कार्ट में लंबित ज़मीन के धोखाधड़ी मामले को लेकर प्रकाश बजाज नें अग्रिम जमानत की गुहार लगे थी, जिसे न्यायाधीश सुनील नंदे नें आज फैसला सुनते हुए ख़ारिज कर दिया. हालांकि अभी इस मामले में आरोपी प्रकाश बजाज फरार बताया जा रहा है। जिसकी तलाश राजधानी पुलिस कर रही है।

रायपुर के तेलीबांधा थाने में महिला नें प्रकाश बजाज के खिलाफ रिपोर्ट कराया था, जिसमें ज़मीन के लिए पैसा लेकर उसे धोखा देनें का आरोप लगाया था.

ये है पूरा मामला

गायत्री नगर निवासी किरण पति राकेश राव (34) ने वर्ष 2016 में मकान खरीदने के लिए ब्रोकर मोहन होतवानी से संपर्क किया. उसने भावना नगर स्थित भाजपा नेता प्रकाश बजाज का एक नया मकान दिखाया. मकान पसंद आने पर किरण ने मकान का सौदा करने के लिए मोहन के साथ प्रकाश बजाज के लाल बाग इन द्वितीय तल स्थित ऑफिस गई. वहां पर प्रकाश बजाज ने 40 लाख रुपये में मकान का सौदा किया. जिसकी राशी उसनें नकद में मांगी. किरण नें नकद देनें में असमर्थता जताई तो प्रकाश ने बयाना रकम 10 लाख रुपये नकद, बाकी 30 लाख रुपये खुद फाइनेंस करा देने की बात की. किरण नें प्रकाश बजाज को फाइनेंस नहीं होने पर दिए हुए 10 लाख रूपए वापिस करनें के भरोसे पर पैसे दे दिए. महिला ने प्रकाश को साढ़े 7 लाख रुपए नकद और ढाई लाख रुपए का चेक दिया था। जब भी वह घर के बारे में बजाज से पूछती तो वह आनाकानी करता. पैसों की मांग करती थी तो प्रकाश बजाज उसे अकेले में बुलाता. तंग आकर महिला ने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी. मामले में पुलिस ने प्रकाश बजाज को गिरफ्तार किया था, जिसमे वो जमानत पर है. वहीं धोखाधड़ी मामले जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस किसी भी समय प्रकाश की गिरफ्तार कर सकती है.

 

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