ईश्वर दुबे
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Bhilai
गलत सामान थमाने के बाद उपभोक्ता को फोरम से मिला न्याय
जांजगीर-चांपा। जांजगीर के एक जागरूक उपभोक्ता को राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बाद न्याय मिला। पीडि़त ने उपभोक्ता फोरम के टॉल फ्री नंबर पर फोन लगाया, तब उपभोक्ता फोरम ने मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद पीडि़त उपभोक्ता को न्याय मिला।
न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरे बिना ही नापतौल की ओर से उपभोक्ता को उसकी रकम वापस मिल गई। दरअसल, जांजगीर निवासी निरंकारी फुटवेयर के संचालक राजेश बजाज ने ऑनलाइन शॉपिंग के आधार पर प्रतिष्ठित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी नापतौल के माध्यम से नॉन स्टिक कुक वेयर आर्डर किया था। ऑर्डर के बाद नापतोल की ओर से राजेश के मोबाइल पर संपर्क करते हुए बताया गया कि उनका नाम लकी ड्रा में शामिल किया गया है, जिससे उनको 8 हजार रुपए का सामान मात्र 1799 रुपए में मिलेगा। राजेश ने इस पर भरोसा करते हुए कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। कुछ दिनों बाद नापतौल कंपनी से एक पार्सल उनके घर पहुंचा। नॉन स्टिक कुकर वेयर समझकर उन्होंने पार्सल छुड़ाया और जब पार्सल खोलकर देखा तो वह सन्न रह गया। नापतौल की ओर से भेजे गए पार्सल में नॉन स्टिक कुक वेयर की जगह एक सामान्य बर्तन निकला। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर की। इसके बाद उन्होंने लगातार हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संपर्क बनाए रखा, लेकिन नापतोल के हेल्पलाइन नंबर पर लगातार अपनी शिकायत से अवगत कराने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इस पर उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधा और अपनी आपबीती सुनाई। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के हेल्पलाइन से राजेश बजाज की शिकायत दर्ज करते हुए मामले में संज्ञान लिया गया। ऑर्डर से संबंधित जरूरी जानकारी एकत्र करने के बाद उपभोक्ता फोरम की ओर से नापतोल कंपनी को सेवा में कमी पाए जाने पर तत्काल उपभोक्ता को ऑर्डर की रकम वापस लौटाने का आदेश दिया गया। जिस पर नापतौल कंपनी ने राजेश के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। इस तरह देखा जाए तो जागरूक उपभोक्ता राजेश बजाज ने जागरूकता का परिचय दिया और ठगी का शिकार होने से बच गया।
हेल्पलाइन नंबर से मिला न्याय
इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन व सदस्य मनरमण सिंह ने बताया कि उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए ही उपभोक्ता फोरम काम कर रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800114000 या हेल्पलाइन नंबर 8130009809 पर संपर्क कर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता फोरम की ओर से पीडि़त उपभोक्ताओं को न्याय दिलाया जाता है। ऐसा ही मामला जांजगीर के राजेश बजाज का भी था, जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जिसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने उनको न्याय दिलाते हुए पैसे की वापसी कराई। इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरे बिना ही उपभोक्ता को तत्काल न्याय मिला।