Google Analytics —— Meta Pixel

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते पाए जाने पर की गई चालानी कार्यवाही Featured

दुर्ग। कोटपा एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास तंबाकू युक्त उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है। गत दिवस दुर्ग शहर के स्टेशन एरिया, ग्रीन चौक दीपक नगर के आस-पास होटलों एवं पान-ठेलों में धुम्रपान करते पाए जाने पर 21 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यवाही की गई है।

Rate this item
(0 votes)

Ads

R.O.NO. 13784/149 Advertisement Carousel

MP info RSS Feed

फेसबुक