ईश्वर दुबे
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दुर्ग। बाल आयोग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती तेजकुंवर नेताम के पदग्रहण करते ही छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने उप-सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर यह जानकारी दिया है कि छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 की धारा 27(3) अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा होना चाहिए या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया होना चाहिए, लेकिन श्रीमती तेजकुंवर नेताम, जिसे महिला बाल विकास विभाग ने दिनांक 7 सिंतबर को छत्तीसगढ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है वह सिर्फ आठवीं पास है, और वकालत भी पास नहीं है और ना ही बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य किए है और उनकी उम्र 66 वर्ष की है।
पॉल का कहना है कि महिला बाल विकास विभाग ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को बाईपास कर श्रीमती तेजकुंवर नेताम को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो उचित नहीं है।
पॉल ने उपसचिव से यह मांग किया है कि नियमानुसार योग्य व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी वाला पद है, जिसमें प्रदेश के लाखों बच्चों का जीवन व भविष्य जुड़ा हुआ है।