ईश्वर दुबे
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Bhilai
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दुर्ग। दुर्घटनाग्रस्त कार में सुधार के लिए सर्विस सेंटर ने लाखों रुपए वसूल किए फिर भी कार में समस्या बनी रही। मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में होने पर कार मालिक के पक्ष में सुनवाई हुई। फोरम ने कार रिपेयरिंग सेंटर को हर्जाना चुकाने के साथ कार को सुधारने का भीआदेश दिया है।
बताया गया कि कार कंपनी के सुपेला भिलाई एवं रायपुर स्थित सर्विस सेंटर महादेवा कार्स प्राइवेट लिमिटेड ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहन की रिपेयरिंग के लिए लाखों रुपए लेने के बाद भी वाहन ठीक से नहीं बनाया। इस आचरण को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने 21000 रुपये हर्जाना लगाया और वाहन को सुधार कर उसकी समस्या दूर करने के लिए आदेशित किया। कोहका भिलाई निवासी विनय कुमार प्रसाद की डस्टर कार अप्रैल 2017 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार को लेकर परिवादी महादेवा कार्स प्राइवेट लिमिटेड के भिलाई शोरूम गया, जहां कार बनाने में असमर्थता जताते हुए रायपुर के मुख्य सर्विस सेंटर में ले जाने को कहा गया। रायपुर मुख्य सर्विस सेंटर में तीन महीने तक कार को रखने के बाद रिपेयरिंग चार्ज के रूप में 393632 रुपए लेकर 28 सितंबर 2017 को गाड़ी सुधार कर सौंपी गई लेकिन वाहन को ठीक से नहीं बनाया गया। उसमें एक-दो हफ्ते में ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। वाहन में लहराने, स्टेयरिंग जाम होने तथा जंपिंग करने जैसी समस्या आने लगी। इसके बाद शिकायत करने पर सर्विस सेंटर की सलाह से पहली बार गाड़ी के टायर बदलवाये गए, फिर दोबारा गाड़ी में नया स्टेयरिंग लगवाया गया और बाद में गाड़ी के बुश बदलवाये गए। इसके बाद भी गाड़ी में लहराने की समस्या बनी रही। रिपेयरिंग के लिए लाखों रुपए लेने के बाद भी वाहन को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया। प्रकरण में अनावेदक सर्विस सेंटर महादेवा कार्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परंतु कोई जवाब पेश नहीं किया गया।
प्रकरण में पेश दस्तावेजों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम ने यह प्रमाणित पाया कि वाहन के एवज में लाखों रुपये रिपेयरिंग चार्ज लेने के बाद भी सर्विस सेंटर वाहन की समस्या का निदान करने में असफल रहा, जबकि अनावेदकगण अधिकृत सर्विस सेंटर है, जहां कुशल इंजीनियरों की निगरानी में प्रशिक्षित मैकेनिकों की ओर से रिपेयरिंग का कार्य संपूर्ण सुविधाओं के साथ किया जाता है। ऐसे में वाहन की समस्या को दूर किया जाना असंभव नहीं है परंतु अनावेदकगण ने परिवादी की ओर से लाखों रुपए सुधार कार्य के एवज में लेने के बाद भी वाहन को समस्यामुक्त नहीं किया और वाहन में लहराने की समस्या विद्यमान रही। सर्विस सेंटर महादेवा कार्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एवं भिलाई को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता का जिम्मेदार ठहराते हुए 21000 रुपये हर्जाना लगाया। इसके तहत अनावेदकगण परिवादी को मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति स्वरूप 20000 रुपये तथा वाद व्यय हेतु 1000 रुपये अदा करेंगे। एक माह के भीतर परिवादी से वाहन प्राप्त करेंगे तत्पश्चात 15 दिनों में वाहन की समस्या का निदान कर परिवादी को वाहन सुपुर्द करेंगे। परिवादी 15 दिन तक वाहन का परिचालन करके अनावेदकगण को संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।