हाईकोर्ट का आदेश- बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए 10 दिसंबर तक पूरी हो प्रक्रिया Featured

बिलासपुर, । हाईकोर्ट ने बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने में हो रहे विलंब पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में हवाई सेवा प्रारंभ करने में विलंब क्यों हो रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों को 10 दिसंबर तक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

 शहर के कमल दुबे व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन ने चकरभाठा हवाई पट्टी से हवाई सेवा शुरू करने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर यहां से जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस निर्देश के बाद पिछले एक वर्ष से शासन की ओर से यहां से हवाई सेवा प्रारंभ करने में कथित रूप से कोई न कोई कमियां बताई जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजीसीए समेत इससे जुड़े अन्य संगठनों को आपस में समन्वय स्थापित कर हवाई सेवा प्रारंभ करने में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के इस निर्देश के बाद डीजीसीए ने सुनवाई के दौरान चकरभाठा एयरपोर्ट में 20 तकनीकी त्रुटि होने तथा इसे जल्दी दूर करने की बात कही थी। इसके बाद एक नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट को एयरपोर्ट में 45 तकनीकी कमी होने की बात कही।
 
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