‘ओवर रेट पर बिकेगी शराब तो आबकारी विभाग के अधिकारी होंगे जिम्मेदार, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई’

रायपुर- ओवर रेट पर शराब बेचे जाने के मामले में अब आबकारी विभाग के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग के अधिकारियों को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सख्त निर्देश देते हुए दो टूक कह दिया है कि शराब के तय रेट से ज्यादा में होने वाली बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए. शासकीय शराब दुकानों में ओवर रेट पर शराब बेचने की शिकायत मिलने पर त्वरित जांच की जाए. लखमा ने अधिकारियों को सचेत किया है कि ओव्हर रेट की शिकायतों को गंभीरता से संज्ञान में लिया जाएगा और जांच में ऐसी शिकायतों के प्रमाणित होने पर जिम्मेदारी तय कर दोषी वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
 विभाग के कामकाज की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री कवासी लखमा ने शराब दुकानों की जिलेवार स्थिति की भी विस्तृत जानकारी ली. बताया गया है कि  प्रदेश में वर्तमान में 341 देशी और 313 विदेशी शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा हैं. आबकारी मंत्री ने कहा कि अवैध शराब के मामलों में नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. काॅल सेन्टर में मिलने वाली शिकायतों को भी तत्काल संज्ञान में लिया जाना चाहिए. लखमा ने बैठक में राजस्व प्राप्ति की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सीमावर्ती जिलों में अन्य प्रदेशों से अवैध शराब की आवक रोकने के लिए लगातार चौकस रहने और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की धर-पकड़ के लिए त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश दिए. आबकारी सचिव निरंजन दास ने बैठक में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विभाग द्वारा सभी जिलों में शराब के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही हैं.
 
इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा की समीक्षा बैठक के ठीक पहले आयुक्त ने भी अधिकारियों की अलग बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शराब दुकानों में अहाता संचालन की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा. किसी भी शराब दुकान में 50 मीटर की परिधि में अहाता संचालन नहीं होना चाहिए. उन्होंने जिला आबकारी अधिकारियों से कहा कि अहाता संचालन के बारे में मिलने वाली ऐसी शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेकर नियमों के तहत संबंधितों पर कार्रवाई की जाए और अगर कहीं 50 मीटर के भीतर अहाता चल रहा हो तो उसे तत्काल हटवाया जाए. अवैध शराब की धर-पकड़ के लिए सभी मैदानी अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ भी समन्वय बनाकर काम करें. निरंजन दास ने कहा कि सभी जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में शराब दुकानों का नियमित रूप से तथा आकस्मिक रूप से भी निरीक्षण करें. आबकारी आयुक्त ने बैठक में विभाग में लंबित पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की. बैठक में बताया गया कि वर्तमान में सात पेंशन प्रकरण लंबित है. दास ने संबंधित अधिकारियों को उनका निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए. बैठक में विशेष सचिव ए.पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त पी.एल. वर्मा और आर. के. मंडावी सहित मुख्यालय रायपुर के उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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