ईश्वर दुबे
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निगम द्वारा कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि हेतु आवेदन के साथ वारिसान संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन देना अनिवार्य नही.
दुर्ग। नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्रांतर्गत कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनो व आश्रितो को शासन के निर्देशानुसार 50 हजार रूपये अनुदान सहायता राशि प्रदान करने हेतु नगर निगम द्वारा चार सेंटरों में आवेदन पत्र लिया जा रहा है । नगर निगम द्वारा अनिवार्य दस्तावेज के तहत् मुद्रित आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पटवारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र, सहमति पत्र एवं बैंक खाता सहित संपूर्ण दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित दस्तावेज लिए जाने के संबंध में आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि दस्तावेज में पटवारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य नही है । प्राप्त आवेदनो के परीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र के पटवारी के द्वारा स्वयं उक्त परीक्षित प्रमाण पत्र जमा कराया जावेगा । अतः आवेदकगण वारिसाना प्रमाण पत्र के संबंध में परेषान न हो। दिनांक 29.09.2021 को नगर निगम के चारों सेंटर से कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए।