आरकॉम को एरिक्सन के 550 करोड़ रु चुकाने के लिए 15 दिसंबर तक का वक्त मिला Featured

मुंबई. अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए 15 दिसंबर तक वक्त मिल गया है। 550 करोड़ रुपए के इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि आरकॉम को उसके असेट बेचने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए भुगतान का समय बढ़ाया जा रहा है। लेकिन, इसके बाद डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।
आरकॉम को 30 सितंबर तक भुगतान करना था
सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को सालाना 12% ब्याज चुकाने के भी आदेश दिए। पिछले आदेश के मुताबिक आरकॉम को 30 सितंबर तक एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करना था लेकिन, कंपनी नाकाम रही। उसने 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा।
कोर्ट के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं करने पर एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ अदालत की अवमानना करने की याचिका भी लगा दी। इस पर 15 दिसंबर को सुनवाई होगी।
स्वीडन की टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन और आरकॉम के बीच विवाद 4 साल पुराना है। आरकॉम ने 2014 में उसका टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए एरिक्सन से 7 साल की डील की थी।
एरिक्सन का कहना है कि अपनी सेवाओं के बदले आरकॉम पर उसका 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान बनता है। लेकिन, अनिल अंबानी की कंपनी ने पेमेंट नहीं किया।
एरिक्सन ने आरकॉम के खिलाफ दिवालिया कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट में समझौते के तहत आरकॉम 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए राजी हुई थी।
जियो को असेट बेच रही है आरकॉम
आरकॉम का कहना है कि अपने असेट की बिक्री से जो पैसा मिलेगा उससे वह एरिक्सन का बकाया चुकाएगी। आरकॉम अपने असेट रिलायंस जियो को बेच रही है। लेकिन, दूरसंचार विभाग से स्पेक्ट्रम बिक्री की मंजूरी नहीं मिल पाई है।
दूरसंचार विभाग आरकॉम से 2947.68 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांग रहा है। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के तौर विभाग यह गारंटी चाहता है। आरकॉम पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अपने असेट और स्पेक्ट्रम की बिक्री से उसे 18,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।

Rate this item
(0 votes)

Ads

फेसबुक