ईश्वर दुबे
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Bhilai
बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिवान में दो भाइयों सतीश राज और गिरीश राज की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।
बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसी फैसले के खिलाफ बाहुबली नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अदालत ने शहाबुद्दीन की अपील को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की अदालत में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था? अदालत ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। इस अपील में कानूनी तथ्य नहीं है।
बता दें कि अगस्त 2004 में सिवान में दो भाइयों सतीश राज और गिरीश राज की शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में ही तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गई थी। बाद में इस हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद और उनके तीसरे भाई राजीव रोशन की भी 16 जून, 2014 को बीच चौराहे पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
इस मामले में 9 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए शहाबुद्दीन और अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन ने साल 2017 में फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय ने अपील की थी, लेकिन वहां भी उसकी अपील खारिज हो गई थी।