ईश्वर दुबे
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Bhilai
जबलपुर । जबलपुर के सिहोरा थानातंर्गत ग्राम खलरी में सरपंच की हत्या कर उसके भाई पर प्राणघातक हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सिहोरा एडीजे सुधांशु सिन्हा की अदालत ने आरोपी नम्म उर्फ अवधेश बर्मन, शिवकुमार उर्फ सुंदर बर्मन, रज्जू उर्फ मथुरा बर्मन, श्रीराम बर्मन, शंकरलाल बर्मन व अभिषेक बर्मन को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि फरियादी नंदनी पटेल ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि 21 नवंबर 2021 की शाम करीब सवा छह बजे के लगभग जब वह अपने ग्राम खलरी में घर की छत पर थी और उसके पिता जयकुमार पटेल व चाचा राजेश पटेल जो कि गांव के सरपंच थे, तालाब के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान गांव के श्रीराम बर्मन, शिवकुमार बर्मन, शंकर बर्मन और रज्जू बर्मन पंचायत के पुराने विवाद की बात को लेकर गालीगलौज करने लगे। उसके चाचा राजेश पटेल ने विरोध किया तो चारों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। फरियादिया के पिता जयकुमार पटेल बीच-बचाव करने लगे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसी दौरान अभिषेक बर्मन अपने हाथ में लोहे की गुप्ती और नम्मू बर्मन डंडा लेकर आ गया और फरियादिया के पिता व चाचा को हाथ घूसों, गुप्ती व डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचा दी। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिहोरा अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया। इसी दौरान सरपंच राजेश पटेल की मौत हो गई। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने उक्त छह आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्मान से दंडित किया।