ईश्वर दुबे
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Bhilai
जबलपुर | तहसीलदार से मारपीट और बलवे के मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ पवई के पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट में अपील की है। इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। सजा मिलने के बाद विधानसभा ने लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी। मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग को लोधी की सदस्यता निरस्त करने की सूचना भेज दी है।
गौरतलब है कि प्रहलाद लोधी समेत 12 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच सड़क पर रोककर मारपीट की थी। सभी पर बलवा करने का आरोप भी था। पिछले सप्ताह भोपाल स्थित सांसदों-विधायकों के मामले देखने वाली विशेष कोर्ट ने लोधी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा पर स्थगन मिला तो सदस्यता बरकरार रहेगी
यदि हाईकोर्ट सजा पर स्थगन देता है तो सदस्यता बरकरार रहेगी। नियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष को विधायक की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 192 के तहत निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद राज्यपाल ही सदस्यता समाप्ति पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। - आरएन सिंह, पूर्व महाधिवक्ता