ईश्वर दुबे
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नया कारोबारी साल (FY2024-25) शुरू हो गया है। ऐसे में अब टैक्सपेयर के पास टैक्स से जुड़े कामों को निपटाने का वक्त आ गया है।
करदाता को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उनके पास भले ही आईटीआर फाइल करने के लिए टाइम है पर अगर टैक्स रिजीम की बात करें तो उसे चुनने के लिए काफी कम समय है।
बता दें कि इस वित्त वर्ष से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन गई है। अगर करदाता कोई टैक्स रिजीम का सिलेक्शन नहीं करता है तो वह ऑटोमैटिक न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करेगा।
ऐसे में अभी भी करदाता टैक्स रिजीम को लेकर काफी कंफ्यूज है कि वो कौन-सा टैक्स रिजीम सेलेक्ट करें। कई करदाताओं ने कर व्यवस्था का चयन कर लिया है परंतु वह अब उसे बदलना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल आता है कि क्या टैक्स रिजीम चुनने के लिए अभी भी समय है या नहीं।