ईश्वर दुबे
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Bhilai
नई दिल्ली. यहां की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता व लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान के मामले में जमानती वारंट जारी किया है। थरूर पर आरोप है कि वे मानहानि मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बंगलौर साहित्य महोत्सव के दौरान कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान हैं।
आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं। कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की शिकायत के बाद थरूर के खिलाफ वारंट जारी किया। कोर्ट ने अब थरूर को 27 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। थरूर पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बब्बर द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं।आरोपी ने करोड़ों शिव भक्तों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए यह बयान दिया जो भारत तथा देश से बाहर सभी शिव भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई थी।
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