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आरटीओ बैरियर पाटेकोहरा से क्रासिंग कराने के नाम पर अवैध वसुल करने वाले तीन आरोपी को पकड़ा गया Featured

अपने आप को आरटीओ का कर्मचारी बताकर कर रहे थे अवैध वसूली
राजनांदगांव। पुलिस चौकी चिचोला द्वारा मुखबीर सूचना मिलने पर रात्रि करीबन 1.30 बजे छुरिया मोड़ बापूटोला के पास कुछ लोग वाहनों को रोककर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आरटीओ बेरियर पाटेकोहरा से क्रास कराने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। सूचना पर चिचोला पुलिस बल टीम बनाकर मौके पर सूचना तस्दीक हेतु रवाना हुई, जहां पहुंचने पर 3 व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे जिसे दौड़ाकर पकड़े। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पुछने पर राजकुमार सिन्हा पिता रामसुद्ध सिन्हा उग्र 41 साल साकिन पाटेकोहरा पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव, अनिल वर्गिस पिता स्व. केएस वर्गीस उम्र 54 साल साकिन चिचोला पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव, लखन साहू पिता भिखारी राम साहू उम्र 37 साल साकिन पाटेकोहरा पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव बताये। मौके पर ट्रेलर क्रमांक एनएल 01-एडी 2730 चालक एवं परिचालक अनुरुद्ध सुभाष मड़ावी पिता सुभाष मड़ावी उम्र 21 साल साकिन देवरी थाना देवरी जिला गोंदिया महाराष्ट्र एवं ट्रक क्रमांक एनएल 1-एडी 8205 के चालक पप्पू कुमार यादव पिता लक्ष्मण यादव उम्र 29 साल साकिन किटाडीह बागबेडा कालोनी थाना परसुली जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड मिले, जिनके द्वारा बताये गये कि उपरोक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती वाहन रोककर आरटीओ बैरियर क्रासिंग कराने के नाम से 300-300 रूपये टोकन शुल्क लिये हैं तथा टोकन दिये हैं। ट्रक चालकों द्वारा टोकन पेश किया गया जिसे मौके पर जप्त किया गया है। पकड़े गये तीनों आरोपियों के कब्जे से 2 नग कॉपी, 2 नग डॉटपेन, 3 नग मोबाईल, 1 नग बांस का डंडा, 1 नग कार्बन, नगदी रकम 1500 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है। तीनों आरोपी राजकुमार सिन्हा, अनिल वर्गीस, लखन साहू द्वारा वाहन चालकों का जबरदस्ती रास्ता रोककर अपने आप को आरटीओ बेरियर का कर्मचारी होना बता कर बेईमानी पूर्वक धोखा करते हुये आरटीओ बैरियर क्रासिंग कराने के नाम पर टोकन देने के बदले 300-300 रूपये मांग कर लिये है, जो उक्त तीनों व्यक्तियों के वाहन चालकों एवं शासन के साथ धोखाधड़ी कर नुकसान पहुंचाया है। वाहन परिचालक अनुरुद्ध सुभाष मड़ावी पिता सुभाष मड़ावी उम्र 21 साल साकिन देवरी थाना देवरी जिला गोंदिया महाराष्ट्र के रिपोर्ट पर धारा-341, 384, 420, 34 भादंवि का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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