ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
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Bhilai
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरूद में स्थित भूमि पर खसरा क्रमांक 118 का टुकड़ा रकबा 0.370 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में बिक्री नकल में रोक लगाए जाने आयुक्त सुंदरानी ने अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई को पत्र लिखा है!
बता दें कि बार-बार नगर निगम भिलाई के तोडफ़ोड़ दस्ता, भवन अनुज्ञा एवं जोन क्षेत्र की टीम द्वारा कुरूद पर हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है फिर भी अतिक्रमण धारी इससे बाज नहीं आ रहे जिसको देखते हुए आयुक्त ने पत्र लिखा है! पत्र में उल्लेखित अनुसार ग्राम कुरूद तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 118 का टुकड़ा रकबा 0.370 हेक्टेयर पर स्थित है जहां बलदाऊ राम आ.राम जी एवं अन्य द्वारा कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 संशोधन नियम 2013 में दिए प्रावधानों का पालन न करते हुए अवैध रूप से भूमि का वीखंड कर विक्रय किया जा रहा है!
इसलिए कृपया पत्र में उल्लेखित क्षेत्र में भूमि की बिक्री नकल पर रोक लगाए जाने से संबंधित कार्यवाही करेंगे, जिससे अवैधानिक भूखंडों की बिक्री न हो सके इस खसरा नंबर के भूखंडों के नामांतरण पर नगर निगम भिलाई की तरफ से स्थाई रूप से आपत्ति दर्ज करने एवं नामांतरण के पूर्व नगर निगम का पक्ष सुनने की कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित है।