ईश्वर दुबे
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Bhilai
जिला कोर्ट ने सुनाई सजा, पॉक्सो में भी 3 साल कैद, दोनों सजाएं चलेंगी साथ
अकेले सोने की बात पर डर गई थी बच्ची, सहमा हुआ देख मां ने पूछा तो सामने आया मामला
दुर्ग. पांच साल की मासूम के साथ अनाचार का प्रयास करने वाले पड़ोस के मुंह बोले चाचा राहुल सारथी (20) को न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। बच्ची अक्सर टीवी देखने के लिए पड़ोसी के घर जाती थी। बच्ची को उसकी मां ने जब एक दिन अकेले सोने को कहा तो वह डर गइ। बच्ची को सहमा देख मां ने पूछा तो सारा मामला सामने आया। इसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अक्सर पड़ोसी के घर टीवी देखने जाती थी बच्ची, साल भर बाद आया फैसला
कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली बच्ची के पड़ोस में ही छोटू साहू का मकान है। पड़ोसी होने के नाते बच्ची अक्सर उसके घर खेलने चली जाती थी। पिछले साल 3 जून को 5 वर्षीय बालिका शाम करीब 6 बजे टीवी देखने पहुंची। करीब आधे घंटे बाद गुमसुम अवस्था वापस आ गई। डरी सहमी रहने लगी। 7 जून की रात परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर मूवी देख रहे थे। रात होने पर जब मां ने उसे सोने की बोला तो बच्ची ने अकेले सोने से मना किया।
बच्ची की मां ने उसे गुमसुम और सहमा हुआ देखकर पूछा तो बच्ची ने सारी बात बता दी। चार दिन बाद घटना सामने आई तो परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। जांच में पता चला था कि घर में बच्ची को अकेला पाकर आरोपी राहुल ने अनाचार का प्रयास किया। बालिका का कहना था कि राहुल चाचा ने कार्टून देखते समय उसके साथ गलत हरकत की। इसके चलते अधूरा कार्टन देखकर लौट आई थी। पीड़िता ने कहा कि इससे पहले भी आरोपी कई दफा उसके साथ हरकत चुका था।
आरोपी ने कम उम्र का हवाला देकर रहम की लगाई गुहार
न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। आरोपी के वकील ने कम उम्र व अपराधी नहीं होने की बात कह सजा कम करने की गुहार लगाई है।