ईश्वर दुबे
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होशंगाबाद/पिपरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ता अनुज पुर्बिया की हत्या के तीन आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। तीन साल पहले अनुज की हत्या हुई थी। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश आदेश कुमार जैन की अदालत ने मंगलवार को आरोपी शाइना बी और उसके साथी फंटी उर्फ महेंद्रनाथ और अखिलेश उर्फ पलिया को आजीवन कारावास के साथ 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद के साथ ही इसी मामले में मारपीट की धारा में छह माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माना किया है। पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश पटेल और अपर जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील चौधरी ने की।
पटेल ने बताया 28 अगस्त 2017 को शास्त्री वार्ड क्षेत्र में स्थित कला मंदिर गली में अनुज पुर्बिया नामक युवक की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। शाइना बी पर मादक पदार्थों को बेचने के आरोप थे और अनुज पुर्बिया के द्वारा शाइना बी और उसके साथियों की असामाजिक गतिविधियों का विरोध किया जा रहा था। इसके चलते इन तीनों ने मिलकर उसकी चाकूओं से गोदकर हत्या की थी।