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नीदरलैंड- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नें कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रोका

News Creation  इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नीदरलैंड से आ रही है, पाकिस्तान में एक कैदी के तौर पर रह रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी थी पाकिस्तान नें. जिसपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 16 जजों नें अपना फैसला सुनाया है जिसमें 15 जजों नें कुलभूषण के मौत के सजा के विरोध में और एक पाकिस्तानी जज नें कुलभूषण के मौत के सजा के समर्थन में फैसला सुनाया. पढ़े 

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला, पढ़िये पूरी खबर

ज्यादातर जजों नें फैसला भारत के पक्ष में किया है. हालाँकि भारत की तरफ से बहुत सारी मांगें की गयी थी, जिसमें से बहुत सी मांगें नहीं मानी गयी लेकिन फिर भी एक बड़ा फैसला है जो भारत के पक्ष में गया है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान मौत की सजा नहीं दे सकता. भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव के पक्ष में ये सब दलीलें पेश की गयी थी

  • पाकिस्तान में कुलभूषण की सुनवाई सही ढंग से नहीं की गयी, और एक तरफ़ा फैसला सुनाया गया
  • भारत नें दावा किया कि उनपर जो आरोप लगाए गयें हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं.

आज के फैसले की पांच मुख्य बातें

  1. कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान नें जो मौत की सजा सुने थी उसपर फ़िलहाल रोक लगा दी गयी है.
  2. उन्हें अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई कोउन्सलेर या वकील भी नहीं दिया गया था, जिससे वे अपनी दलीलें या अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख सकें. अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नें उन्हे काउंसलर एक्सेस का अधिकार दिया है.
  3. कुलभूषण जाधव के गिरफ़्तारी में पाकिस्तान नें विएना कांविन्शन के नियमों का पालन नहीं किया.
  4. अंतर्राष्ट्रीय नयायालय नें कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाइयों का रिव्यु किया जाएगा.
  5. उनकी सजा पर दोबारा सुनवाई होगी.

 

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Last modified on Wednesday, 17 July 2019 20:44

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