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'तकनीक के बिना जीवन की कल्‍पना करना मुश्‍किल है. हर किसी का जीवन तकनीक से जुड़ा है और तकनीक की रफ्तार बहुत तेज है. सभी देशों के सामने बदले हुए तकनीक के साथ चलने की चुनौती है.' यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडिया-इटली टेक्नॉलॉजी समिट में कही.

उन्होंने कहा कि  भारत में तकनीक का विकास किया जा रहा है और इसे हम लोगों के काम को आसान बनाने की ओर बढ़ते कदम की तरह देखते हैं. सरकार की कई सेवाओं में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. मोदी ने कहा कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सूचना तकनीक की पहचान को भारत अब अगले स्तर पर ले जाना चाहता है.

मोदी ने तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में बताते हुए कहा कि दुनिया डायरेक्‍ट बेनिफिट स्‍कीम से चल रही है. इसमें भारत भी शामिल है. भारत में बैंक खातों को सीधे ऑनलाइन से जोड़ा गया है. अब जन्‍म प्रमाण पत्र से लेकर बुजुर्ग अवस्‍था में मिलने वाली पेंशन योजना का लाभ भी ऑनलाइन उठाया जा रहा है.

मोदी ने कहा कि सरकार की कई सेवाओं में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सूचना तकनीक की पहचान को भारत अब अगले स्तर पर ले जाना चाहता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टार्ट अप ईको सिस्टम भारत में है. भारत, इटली समेत दुनिया के कई देशों के उपग्रह को मामूली खर्च में अंतरिक्ष में भेज रहा है.


पीएम मोदी ने कहा, 'बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर बुढ़ापे की पेंशन तक की अनेक सुविधाएं आज ऑनलाइन हैं. 300 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं को उमंग ऐप के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. देशभर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स से गांव-गांव में ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं.'

वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी है। शीर्ष अदालत ने परिवहन विभागों का कहा कि अगर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर ऐसे वाहन चलते पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाए।  

 

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को भयावह करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि हालत यह है कि लोग सुबह की सैर के लिए नहीं निकल सकते।  

पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों की लिस्ट जारी करने केलिए कहा है। पीठ ने इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। इसकेअलावा पीठ ने सीपीसीबी को जल्द से जल्द एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहा है जिससे कि नागरिक प्रदूषण से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सके। इन शिकायतों पर संबंधित अथॉरिटी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।  

साथ ही पीठ ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी(इपका) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(जीआरएपी) के तहत दिए गए प्रदूषण स्तर पहले भी उपचारात्मक कदम उठम उठाने की इजाजत दे दी है।  

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश अमाइक क्यूरी अपराजिता सिंह द्वारा दायर की गई रिपोर्ट पर दिए हैं। वास्तव में अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि जल्द कोई कदम उठाने की दरकार है। 

मालूम हो कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने दिल्ली में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाई थी और शीर्ष अदालत एनजीटी केआदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर चुकी है।  

सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने उस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया कि दिल्ली में प्रदूषण इस कदर है कि लोग सुबह की सैर करने तक नहीं जा सकते। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) एएनएस नादकर्णी से कहा, 'क्या आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हैं।

गरीब लोगों को आजीविका चलाने केलिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें जिस तरह का परिश्रम करना पड़ता है वह लोधी गार्डन में घूमने वाले लोगों से अधिक है। गरीब मजदूर भारी शारीरिक श्रम करते हैं। क्या आप उन्हें काम करने से यह कह कर रोक सकते हैं सुबह में काम करना सुरक्षित नहीं है। यह बेहद गंभीर स्थिति है। यह भयावह स्थिति है।’ इस पर एएसजी ने कहा कि वह अमाइकस क्यूरी के सुझावों का समर्थन करते हैं। 
 
साथ ही अमाइकस क्यूरी ने इपका द्वारा तैयार की रिपोर्ट और द्वारका, नरेला, बवाना, मुंडका और नांगलोई आदि में कूड़ा जलाने की फोटो पेश की। इस पर पीठ ने दिल्ली सरकार और डीएसआईआईडीसी को दो दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। 

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश:  
- दिल्ली-एनसीआर में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर पाबंदी  
- ऐसे वाहनों के सड़कों पर पाए गए तो जब्त होंगे 
- वेबसाइट पर 15 वर्ष पुराने पेट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों की सूची जारी करने केलिए कहा 
- अखबारों में विज्ञापन देने का निर्देश 
- सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का निर्देश, जहां नागरिक प्रदूषण संबंधित शिकायत दर्ज करा सकें

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर मामले पर सुनवाई की। देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस रंजन गोगोई ने पहली बार इस मसले पर सुनवाई की। माना जा रहा था कि अदालत नियमित सुनवाई को लेकर कोई अहम फैसला दे सकती है लेकिन उसने अगले साल जनवरी तक के लिए इसे लटका दिया है। अदालत ने यह भी नहीं बताया है कि जनवरी में किस तारीख से राम मंदिर को लेकर सुनवाई होगी। 

 

राम मंदिर को लेकर देश की सियासत में गहमा-गहमी का माहौल बनने लगा है। जहां एक तरफ सरकार पर विपक्षी पार्टियां अध्यादेश या कानून बनाकर मंदिर निर्माण के लिए दबाव डाल रही हैं। वहीं उसके अंदर से भी मंदिर निर्माण को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। मगर सरकार के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी राह में बहुत से रोड़े हैं। आज हम आपको बताते हैं इस मामले से जुड़ी कुछ अड़चनें।

1993 में आया था कानून

केंद्र सरकार 1993 में अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम लेकर आई थी। जिसके तहत विवादित भूमि और उसके आस-पास की जमीन का अधिग्रहण करते हुए पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं को खत्म कर दिया गया था। सरकार के इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसके बाद 1994 में अदालत ने इस्माइल फारूखी मामले में आदेश देते हुए तमाम दावेदारी वाली अर्जियों को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास रखने को कहा था। अदालत ने निर्देश दिया था कि जिसके पक्ष में फैसला आएगा उसे जमीन सौंप दी जाएगी।

दोबारा नहीं बनेगा कानून

मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि अयोध्या अधिग्रहण अधिनियम 1993 में लाए गए कानून को उच्चतम न्यायालय मे चुनौती दी गई थी। उस समय अदालत ने कहा था कि अधिनियम लाकर अर्जियों को खत्म करना गैर संवैधानिक है। सरकार लंबित मामले पर कानून नहीं ला सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया में दखलअंदाजी होगा।

बरकरार रहेगी यथास्थिति

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज एसआर सिंह का कहना है कि विधायिका उच्चतम न्यायालय के आदेश को खारिज या निष्प्रभावी करने के मकसद से कानून में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकती है। बल्कि वह फैसले के आधार पर कानून में बदलाव कर सकती है। अयोध्या मंदिर मामला अभी देश के उच्चतम न्यायालय में लंबित है और वहां यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा गया है। यदि सरकार ऐसे में कोई कानून बनाती है तो यह अदालती कार्यवाही में दखल होगा। 

मामला लंबित रहने तक नहीं बनेगा कानून

दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज आरएस सोढ़ी ने अयोध्या मामले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 1994 में एक फैसला दिया था। तमाम पक्षकारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। जहां मामला लंबित है। ऐसी परिस्थिति में सरकार आधिकारिक तौर पर कोई दखल नहीं दे सकती है। हालांकि पक्षकार चाहें तो वह किसी भी समय आपसी समझौता कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सोमवार को सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पुंछ ब्रिगेड पर गोला दागे जाने का बदला ले लिया। सोमवार दोपहर भारतीय सेना ने पुंछ में पुलस्त नदी के उस पार पाक अधिकृत क्षेत्र के हजीरा इलाके में स्थित पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड मुख्यालय और कई आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए गोले दागे। भारतीय सेना ने यह कार्रवाई पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय पर पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए गोले का बदला लेने के लिए की। पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान की कुछ चौकियों के तबाह होने की भी सूचना है। हालांकि सीमा पार हुए नुकसान का ब्योरा नहीं मिल पाया है। सेना के ताजा आपरेशन की सेटेलाइट तस्वीरें सामने आईं हैं।

बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिवान में दो भाइयों सतीश राज और गिरीश राज की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। 

 

बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसी फैसले के खिलाफ बाहुबली नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अदालत ने शहाबुद्दीन की अपील को खारिज कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की अदालत में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था? अदालत ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। इस अपील में कानूनी तथ्य नहीं है। 

बता दें कि अगस्त 2004 में सिवान में दो भाइयों सतीश राज और गिरीश राज की शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में ही तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गई थी। बाद में इस हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद और उनके तीसरे भाई राजीव रोशन की भी 16 जून, 2014 को बीच चौराहे पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 

इस मामले में 9 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए शहाबुद्दीन और अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन ने साल 2017 में फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय ने अपील की थी, लेकिन वहां भी उसकी अपील खारिज हो गई थी।

केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच नीतिगत मुद्दों को लेकर पर्याप्त मतभेद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल के शुरुआती महीनों में सरकार और आरबीआई के बीच दूरियां बढ़ी हैं। यहां तक कि सरकार और आरबीआई के बीच संवादहीनता की स्थिति तक बनती जा रही है।

 

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल अचार्य ने शुक्रवार को सरकार के हस्तक्षेप की ओर इशारा किया था। विरल अचार्य ने आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर चिंता जाहिर की थी। विरल ने कहा था कि आरबीआई की स्वायत्तता पर चोट किसी के हक में नहीं होगी। 

विरल ने कहा था कि सरकार के केंद्रीय बैंक के कामकाज में ज्यादा दखल देने से उसकी स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार की तरफ से बैंक के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि घातक हो सकता है। 

कहा जा रहा है कि वर्तमान हालात का असर उर्जित पटेल के भविष्य पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट का कहना है अगले साल सितंबर में उर्जित पटेल के तीन साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पटेल के सेवा विस्तार की बात तो दूर की है उनके बाकी के कार्यकाल पर भी सवाल उठ रहे हैं।

रिपोर्ट का कहना है कि केवल 2018 में ही कम से कम आधे दर्जन नीतिगत मसलों पर मतभेद उभरकर सामने आए। सरकार की नाराजगी ब्याज दरों में कटौती नहीं किए जाने को लेकर भी रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीरव मोदी की धोखाधड़ी सामने आने के बाद भी सरकार और केंद्रीय बैंक में तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। पटेल चाहते हैं कि सरकारी बैंकों पर नजर रखने के लिए आरबीआई के पास और शक्तियां होनी चाहिए।

सरकार के अंदर मौजूद कुछ लोगों का इस मामले पर कहना है कि रघुराम राजन इससे (उर्जित) बेहतर थे। अकेले 2018 में आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें केंद्र और गवर्नर का स्टैंड एक-दूसरे से अलग रहा। इस मनमुटाव की शुरुआत तब हुई जब आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बजाए उसमें बढ़ोतरी की गई, इससे सरकार नाराज हो गई। इसने दोनों के बीच तनातनी की शुरुआत की। केंद्रीय बैंक का मानना था कि यह पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। 

राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में 10 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहे बिहारी गैस सर्विस के कैशियर को बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मार दी। वारदात से हड़कंप मच गया।

 

मिली जानकारी के अनुसार कैशियर श्याम सिंह बैग में 10 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। तभी बाइक से आए बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली श्याम सिंह के सीने में लगी और उसकी मौत हो गई। वारदात से हंगामा मच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश बाइक पर थे। बाइक चालक हेलमेट पहने हुए था जबकि पीछे बैठा शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए था।

श्याम सिंह श्याम सिंह लखनऊ के विनीतखंड दो में रहता था।

मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले भव्य सुनेजा उसी विमान के कप्तान थे जो आज इंडोनेशिया के समुद्र में क्रैश हो गया। बता दें कि सोमवार को लायन एयर का बोइंग 737 मैक्स-8 विमान टेक ऑफ करने के महज 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। विमान का मलबा भी बरामद किया गया है। जकार्ता से पांगकल पिनांग के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान में 189 लोग सवार थे।

 

इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी ने हादसे का शिकार हुए विमान की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर डालीं, जिनमें बुरी तरह टूट चुका एक स्मार्टफोन, किताबें, बैग, विमान के कुछ हिस्से दिख रहे हैं। दुर्घटना की जगह तक पहुंचे खोजी एवं बचाव पोतों ने यह सामान इकट्ठा किया है।

एजेंसी प्रमुख मोहम्मद सयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें अभी तक नहीं पता है कि कोई जीवित बचा है।' विमान के आपातकालीन ट्रांसमीटर से कोई परेशानी का संकेत नहीं आया था। 'हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम पहले से ही वहां पर हैं, हमारा हेलिकॉप्टर पानी के इर्द गिर्द सहायता करने के लिए घूम रहा है। हम मलबे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं।'

अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि जनवरी में उपयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह जनवरी 2019 में अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा।

 

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सरकार के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कोर्ट से अपील किया कि कोर्ट बताए कि इस मामले की जनवरी में कब से सुनवाई शुरू होगी। इसपर बेंच ने कहा कि यह सब फैसला नई पीठ करेगी।

बता दें कि 2010 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन भूमि विवाद के मसले पर अब तक नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई की शुरुआत में ही मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 1994 में इस्माइल फारूखी मामले में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से प्रभावित है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

उन्होंनेे पहले इस टिप्पणी को पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ को भेजने की मांग की। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने 27 सितंबर को बहुमत (2:1) से लिए फैसले में मसले को संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही साफ किया कि मामले का निपटारा भूमि विवाद के तौर पर किया जाएगा। 

नयी दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) छोड़ने के करीब एक महीने बाद तारिक अनवर शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों ने बताया कि नयी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद वह पार्टी में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि अनवर अपने समर्थकों के साथ गांधी से तुगलक लेन स्थित उनके निवास पर मिले जहां उनका पार्टी में स्वागत किया गया। कटिहार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रहे अनवर दोपहर या शाम तक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं।

राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “बचाव” में उतरने के बाद 28 सितंबर को अनवर ने घोषणा की थी कि वह राकांपा से बाहर हो रहे हैं और अपनी लोकसभा सदस्यता भी छोड़ रहे हैं। मीडिया में कहा गया था कि राफेल सौदा मामले में पवार ने मोदी को क्लीन चिट दी है हालांकि पवार ने सफाई दी थी कि मीडिया में उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने ऐसी कोई क्लीन चिट मोदी को नहीं दी।कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे अनवर ने पवार और दिवंगत पी ए संगमा के साथ मिलकर 1990 में राकांपा बनाई थी। सोनिया गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में उन्होंने इस पार्टी का गठन किया गया था। राकांपा इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही।
 

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